औरंगाबाद , अप्रैल 29 -- बिहार के औरंगाबाद जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल,आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में कक्षा 5वीं तक पूर्वाह्न 11 बजे के बाद तथा कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक अपराह्न 12 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
यह आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भीषण गर्मी के इस दौर में बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न भेजें तथा पर्याप्त पानी एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।
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