भिवानी , मार्च 01 -- हरियाणा में भिवानी जिले के थाना सदर क्षेत्र की रहने वाले एक नबालिग बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
नबालिग बच्चे की मां ने थाना सदर भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने उसके नाबालिग बेटे का अपहरण कर उसे खेत में बने एक कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभियोग संख्या 472 दिनांक 26.08.2024 को थाना सदर भिवानी में पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट व भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी सत्यवान उर्फ बाणा पुत्र सुनहरा निवासी गांव धनाना जिला भिवानी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
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