भिण्ड , अगस्त 13 -- मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के मेहगांव में पानी की लेजम को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारने और उसके पिता के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेहगांव ने आरोपी आलोक शर्मा और विवेक शर्मा निवासी सोनी को आजीवन कारावास के साथ 14 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला 12 अगस्त 2026 को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 2022 को शिशुपाल अपनी पानी की लेजम लेने आरोपी आलोक शर्मा के घर गया था। लेजम नहीं मिलने पर उसने आलोक और विवेक से इसके बारे में पूछा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।
अभियोजन के मुताबिक विवाद के दौरान आलोक शर्मा ने कट्टा निकालकर शिशुपाल पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने के बाद शिशुपाल के पिता रघुवीर उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान विवेक शर्मा ने रघुवीर को सिर के बल पटक दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई।
गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल शिशुपाल तथा उसके पिता को उपचार के लिए मेहगांव अस्पताल ले जाया गया। घायल शिशुपाल की सूचना पर मेहगांव थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आलोक शर्मा और विवेक शर्मा को दोषी माना तथा दोनों को आजीवन कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला और विशेष लोक अभियोजक अनीष शर्मा ने पैरवी की।
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