भिण्ड , सितम्बर 23 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित एसआरएफ तिराहे पर ट्रक से 141.455 किलो गांजा बरामद होने के मामले में अदालत ने मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने ट्रक मालिक श्यामलाल राजपूत, करतार सिंह, किशनलाल और सुनील यादव को गांजा तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2024 को मालनपुर पुलिस ने एसआरएफ तिराहे पर एक ट्रक पकड़ा था। तलाशी के दौरान ट्रक से 141.455 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोप था कि गांजा बिना वैध अनुज्ञप्ति के बिक्री के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था।
विवेचना में ट्रक के स्वामित्व को लेकर भी जांच की गई। सामने आया कि नवंबर 2024 में ट्रक बेचने का अनुबंध हुआ था लेकिन आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन का नामांतरण नहीं हुआ था। पुलिस ने मूल विक्रय अनुबंध की प्रति जब्त की। विवेचना के बाद घटना के समय ट्रक का स्वामित्व और नियंत्रण श्यामलाल राजपूत के पास होना पाया गया। मामले में श्यामलाल, करतार सिंह, किशनलाल, सुनील यादव और भोलाराम पंडित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया। भोलाराम के खिलाफ धारा 8, 20(बी)(पप)(सी) और 29 के तहत आरोप का विचारण हुआ।
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