नयी दिल्ली , अक्टूबर 24 -- सरकार ने चीन से आयात होने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर 681 डॉलर प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की शनिवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि चीन में बने या चीन से आयात किए जाने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर पांच साल के लिए यह शुल्क लगाया गया है। ऐसा डंपिंग से घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। हालांकि इसमें इस्तेमाल के आधार पर छूट भी दी गई है।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सफेद विरंजक के रूप में उद्योगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। विशिष्ट चीनी कंपनियों से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 460 से 609 डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है। अन्य सभी स्रोतों से चीन से आयातित सभी टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर 681 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क तय किया गया है।
खाद्य उद्योग, दवा उद्योग, स्किनकेयर उत्पाद, टेक्सटाइल उद्योग और फाइबर उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड को डिंपिंग रोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसके कण का आकार 100 नैनो मीटर से कम है और जिनका उपयोग कपड़ा और पेंट उद्योग में धूल मुक्त कपड़ा और पेंट बनाने में किया जाता है, उन्हें भी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है।
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