पटना , अक्टूबर 08 -- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में मतदाता सूची से छूटे हुए तथा अर्हता प्राप्त युवा निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के अनुसार, सभी संबंधित हितधारकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्वाचकों की पहचान के लिए मतदान केंद्र स्तर के पदाधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन (एच-टू-एच) किया जाएगा। अर्हता पाए जाने पर प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीकरण की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यह पूरी प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी की जाए। मतदान केंद्र स्तर के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र व्यक्ति के संबंध में प्रपत्र-6 अनिवार्य रूप से भरा जाए। साथ ही, संबंधित मतदान केंद्र की विषयांकित सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ भी साझा की जाएगी।

अभियान समाप्त होने के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदान केंद्रवार तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता के अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं का आसानी से पंजीकरण कराया जा सके।

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