जयपुर , अक्टूबर 05 -- राजस्थान में जयपुर के सांगानेर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तारा चंद अग्रवाल को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

श्री अग्रवाल के खिलाफ नारायण विहार थाने में सिमरन चौधरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें उसने तारा चंद अग्रवाल पर बदसलूकी, धक्का देकर मारपीट करने और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए गये।

इसी मामले में तारा चंद अग्रवाल की ओर से 30 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने अब अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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