पटना, सितंबर 26 -- िहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्वत लेने के जुर्म में जिला भविष्य निधि कार्यालय के एक पूर्व लिपिक को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद जिला भविष्य निधि कार्यालय पटना के तत्कालीन लिपिक मिथिलेश कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप केसेज किशोर कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में निगरानी के अधिकारियों ने दोषी लिपिक को एक सिपाही के भविष्य निधि की राशि के अंशदान को अद्यतन करने के एवज में तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था । अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 12 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

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