भदोही , सितंबर 16 -- उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पुलिस के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही की अदालत ने बुधवार को औराई थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 185/2024 में पिन्टू बिंद, विष्णु बिंद और दिनेश बिंद को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने अर्थदंड की 90 प्रतिशत राशि मृतक धनेश कुमार यादव के विधिक उत्तराधिकारियों अथवा आश्रित परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राजकीय खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के मुताबिक, 20 अगस्त 2024 को औराई थाना क्षेत्र के चकभौरा गांव निवासी धनेश कुमार यादव दूध देने राजापुर जा रहे थे। रास्ते में उनके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर परिजन और अन्य लोग मौके पर पहुंचे तथा घायल धनेश को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर औराई थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सकीय साक्ष्यों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

भदोही पुलिस ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष के एडीजीसी देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा मामले में पैरवी की गई।

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