जालंधर , अक्तूबर 03 -- पंजाब में जालंधर प्रशासन ने छह और सात अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा और प्रकाश उत्सव के मार्ग पर शराब तथा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किया है।
जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शुक्रवार को आदेश जारी में भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में अक्टूबर को शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग और प्रकाश उत्सव से संबंधित धार्मिक समागम वाले स्थान के आस-पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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