सोनीपत , जुलाई 07 -- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी (अकादमिक) एक दिवसीय पुनर्परीक्षा/अतिरिक्त विषय तथा सेकेंडरी (अकादमिक) पुनर्परीक्षा/अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश नौ जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षाएं प्रतिदिन अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होंगी। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निकट स्थित फोटोकॉपी की दुकानों तथा नकल से संबंधित अन्य उपकरणों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार, आग्नेयास्त्र या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर जाने, नारेबाजी, प्रदर्शन तथा पोस्टर या तख्तियां प्रदर्शित करने पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस प्रशासन को सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपायुक्त ने अभिभावकों, विद्यार्थियों और आमजन से प्रशासन का सहयोग करने तथा प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षाएं सुरक्षित, अनुशासित और निष्पक्ष वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।

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