बोकारो , नवंबर 28 -- झारखंड मे बोकारो के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किशोर कुमार की अदालत ने चोरी एवं आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में सभी आठ अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

न्यायालय सूत्रों आज यहां बताया कि अभियुक्त गोविंद साव, संतोष कुमार, कुमार नवीन, नंद किशोर विश्वकर्मा, भगवान जी यादव, सोनू कुमार, टिंकू साव, कमल यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

मामला बीएस सिटी थाना कांड संख्या 15/2021 (जीआर केस नंबर 321/21) से संबंधित था, जिसमें अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी), 411 (चोरी का माल रखना) तथा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप लगाए गए थे।

अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रणजीत गिरि ने अदालत में मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूतों की कमी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को रेखांकित किया, जिसके बाद अदालत ने सभी आठ अभियुक्तों को लाभ का संदेह देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

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