मुंबई , मार्च 27 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) जांच की मांग को लेकर पेश उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तट पर आंध्र प्रदेश के पास स्थित ओएनजीसी के कृष्णा-गोदावरी बेसिन से 2004 और 2014 के बीच कथित तौर पर अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकालने का आरोप लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता जितेंद्र पी. मारू ने अपनी याचिका में अदालत से सीबीआई और केंद्र सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।याचिका में आरोप लगाया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कथित तौर पर 2004 से 2013-14 तक कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने अनुबंधित गहरे समुद्र के कुओं से बगल के ओएनजीसी के कुओं में तिरछी ड्रिलिंग करके एक "बड़े संगठित धोखे" को अंजाम दिया और अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकाली गयी।

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