मुंबई , अक्टूबर 11 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनिवार को बच्चों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य के स्कूलों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने संबंधी आदेश दिए और कहा कि राज्य सरकार को अनिवार्य बाल सुरक्षा उपायों के अनुपालन की पुष्टि के वास्ते औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान यह आदेश दिए।

सुनवायी के दौरान राज्य के शिक्षा विभाग ने न्यायालय को बताया कि कुल 1,00,816 में 88,000 स्कूलों ने वेबपोर्टल पर अनुपालन विवरण उपलब्ध करा दिये हैं। न्यायालय को यह भी बताया गया कि 15 अक्टूबर तक बाकी बचे स्कूल भी अपने विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।

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