बैतूल , जुलाई 26 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में वन विभाग ने अवैध सागौन चिरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 नग सागौन लकड़ी जब्त कर दो आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर के निर्देशन तथा एसडीओ कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में ताप्ती वन परिक्षेत्र की टीम ने आमला क्षेत्र के ग्राम करपा में छापामार कार्रवाई की। रेंज ऑफिसर दयानंद डेहरिया के नेतृत्व में वन अमले ने ग्राम करपा निवासी ढोंडू बिहारी उइके और बोरगांव निवासी सोनू शंकर के ठिकानों की तलाशी ली।
कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 18 नग सागौन चिरान बरामद किया गया। जब्त लकड़ी का कुल आयतन 0.282 घन मीटर तथा अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 22 हजार रुपये बताया गया है। जांच के दौरान लकड़ी से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसे जब्त कर लिया गया। वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33(1)(क) तथा मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कटाई, परिवहन और वन उपज के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक मोहम्मद इफ्तार खान, भैयालाल उइके, नीरज ककोड़िया, शुभम राठौर, शैलेन्द्र, अरुण मिश्रा सहित ताप्ती वन परिक्षेत्र का अमला शामिल रहा।
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