बेतिया , जुलाई 10 -- बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने पश्चिम चंपारण के तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष शरण के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में उनकी पूरी पेंशन अवरुद्ध रखने के दंड को बरकरार रखा है।

विभाग के अपर सचिव की ओर से जारी आदेश में अनुशासनिक प्राधिकार ने विभागीय जांच, उपलब्ध साक्ष्यों, उच्च न्यायालय के निर्देश तथा संबंधित अधिकारी के लिखित एवं मौखिक पक्ष पर विचार के बाद यह निर्णय लिया।

विभागीय आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए स्टील जग, डस्टबिन, अलमारी तथा रसोई के बर्तनों की खरीद में वित्तीय अनियमितता, निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी तथा बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के खरीद और फॉरेंसिक जांच कराने के आरोप पाए गए। अनुशासनिक प्राधिकार ने जांच प्रतिवेदन के कुछ निष्कर्षों से असहमति जताते हुए 360 स्टील जग की खरीद सहित कई मामलों में नियमों के उल्लंघन को गंभीर माना।

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