बुलन्दशहर , अक्टूबर 29 -- बुलन्दशहर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मदार दरवाजा स्थित रामसिंह का बाड़ा में किरायेदार के रूप में रहने वाले अनवार और उसकी पत्नी शबीना उर्फ शमीना ने वर्ष 2024 में वादिनी की पुत्री गंगा के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में 28 जनवरी 2024 को थाना खुर्जा नगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद 22 अप्रैल 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर अभियोजन की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-02) मनोज कुमार की अदालत ने अनवार और शबीना उर्फ शमीना को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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