बुलंदशहर , जून 3 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक परविंदर सिंह लोधी ने बुधवार को बताया कि डिबाई थाना क्षेत्र के ग्राम दौरऊ निवासी महेश कुमार, संतोष कुमार और राजकुमार के विरुद्ध वर्ष 2023 में किशन उर्फ कालू की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2023 को अभियुक्तों ने बुलंदशहर निवासी भोजराज सिंह के पुत्र किशन उर्फ कालू के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में डिबाई थाने में मुकदमा अपराध संख्या 113/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 304 एवं 323 में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर नौ मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले को 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिन्हित कर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे), अनूपशहर, राजेश कुमार की अदालत ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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