बुलंदशहर , मई 11 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सोमवार को बताया कि ग्रीन पार्क कॉलोनी अकबरपुर, थाना कोतवाली देहात निवासी साकिब और आसिफ ने वर्ष 2021 में वादी शान मोहम्मद के पुत्र राजा उर्फ मारुफ राजा की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 29 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34, 201 एवं 404 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान तीन दिसंबर 2021 को अभियुक्त साकिब के कब्जे से एक अवैध तमंचा और दो जीवित कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके आधार पर उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर 23 जनवरी तथा 26 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर प्रभावी पैरवी कराई गई।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 मनोज कुमार शासन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त साकिब पर 40 हजार रुपये तथा अभियुक्त आसिफ पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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