बुलन्दशहर , अगस्त 26 -- उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर की अनूपशहर स्थित एक अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि ग्राम शेरा निवासी जितेन्द्र, ग्राम गवां निवासी अर्जुन तथा भारद्वाज कॉलोनी, अनूपशहर निवासी मुकेश ने वर्ष 2023 में वादी के भाई की हत्या की थी। इस संबंध में 20 मार्च 2023 को थाना अनूपशहर में मुकदमा अपराध संख्या 103/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 301 एवं 34 में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के बाद 19 जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिन्हित किया गया था। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल, बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।
उन्होंने बताया कि बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, अनूपशहर के न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने मामले में जितेन्द्र, अर्जुन और मुकेश को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने की।
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