बुलन्दशहर , मई 20 -- बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम निभचाना थाना अगौता, जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2022 में वादी सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर रैना थाना अगौता के पुत्र की बलकटी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में 28 मई 2022 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 453/2022 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद 22 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

यह मामला "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया था, जिसकी मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 बुलन्दशहर मनोज कुमार शासन ने बुधवार को आरोपी जितेन्द्र सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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