बुलंदशहर , मई 27 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 में टैंकर लूट के दौरान चालक और परिचालक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक राजीव कुमार मलिक ने बुधवार को बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम चावली निवासी कमरुद्दीन पुत्र कलुआ, रिंकू पुत्र धर्मवीर तथा तालिब पुत्र रजा मोहम्मद निवासी ग्राम चिट्टा, थाना सलेमपुर, जनपद बुलंदशहर ने वर्ष 2016 में दूध के टैंकर चालक और परिचालक की हत्या कर टैंकर लूट लिया था। इस संबंध में वादी अनिल कुमार निवासी कासगंज की तहरीर पर 10 मार्च 2016 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 289/2016 धारा 394, 302, 201, 411, 404 एवं 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने 29 मई 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई के उपरांत एडीजे-01 बुलंदशहर न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने बुधवार को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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