बुरहानपुर , अक्टूबर 08 -- मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमा में रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस, सभा और अन्य कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल लगाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाले फोटो, चित्र और संदेश पोस्ट करने तथा उन्हें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर भेजने या फारवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साम्प्रदायिक संदेश भेजने तथा ऐसी पोस्ट को लाइक या कमेंट करने की गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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