हनुमानगढ़ , नवम्बर 21 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौ वर्ष पुराने एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में एक महिला सहित एक ही परिवार के छह आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लतिका दीपक पराशर ने अभियुक्तों बग्गा सिंह, मंगलसिंह, मक्खन सिंह, सुरेंद्र उर्फ बिट्टू, कश्मीरोबाई और मंगासिंह को भगवान सिंह (70) की हत्या करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार टिब्बी थाना क्षेत्र में 26 अगस्त 2016 को एक विवाद को लेकर भगवान सिंह की फावड़े से सिर पर वार करके हत्या कर दी गयी थी।
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