अहमदाबाद , मई 09 -- अहमदाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने अग्नि बीमा (फायर इंश्योरेंस) दावों में धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने वडोदरा के तत्कालीन सर्वेयर जतिन भानुभाई जोशी के साथ तीन अन्य व्यक्तियों मधुसूदन डी भावसार, इला एन पटेल और विजय अरविंदभाई कायस्थ को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस संबंध में 16 जुलाई 2003 को दो मामले दर्ज किये थे, जो 2001 से 2003 के बीच की गयी धोखाधड़ी से संबंधित थे।
पहले मामले में आरोपियों ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत को जाली दस्तावेजों के माध्यम से 11,52,233 रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, जबकि दूसरे मामले में इसी तरह की साजिश रचकर कंपनी को 20,08,595 रुपये की चपत लगायी गयी थी। इन मामलों में सीबीआई ने जांच के बाद जून 2004 में अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित