नयी दिल्ली , सितंबर 10 -- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने चेन्नई में कार्रवाई करते हुए 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किये हैं।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय की टीम ने एक सितंबर को अंबत्तूर स्थित एक आभूषण दुकान में प्रवर्तन तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत की गयी, जहां गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण व्यावसायिक बिक्री के लिए प्रदर्शित पाये गये।

उन्होंने कहा कि जब्त आभूषणों में 671.50 ग्राम वजन के 175 मंगलसूत्र, 25.02 ग्राम वजन की बच्चों की 12 चूड़ियां, 86.14 ग्राम वजन के 40 झुमके और 21.33 ग्राम वजन के 10 पेंडेंट शामिल हैं। बीआईएस की प्रवर्तन टीम ने पाया कि विभिन्न डिजाइन और श्रेणियों के ये आभूषण अनिवार्य हॉलमार्किंग के बिना बिक्री के लिए रखे गये थे। इन्हें विस्तृत जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया।

बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के प्रमुख एस. डी. दयानंद ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार की नियमित निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटिया उत्पादों की बिक्री रोकने, बीआईएस मानक चिह्न और हॉलमार्क के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने तथा प्रमाणन एवं हॉलमार्किंग व्यवस्था में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

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