, June 19 -- अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित किये गए चारों श्रम संहिताओं में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमावलियों के सूत्रण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के हितार्थ बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित है। बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याणार्थ 16 कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। बोर्ड के अन्तर्गत कुल 42 लाख 31 हजार 405 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 लाख 06 हजार 86 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 08 जून 2026 तक 4,131 निर्माण श्रमिकों का निबंधन हुआ है।
श्री कुमार ने कहा कि श्रम सेवा सुविधा केन्द्र के तहत बिहार के कुल 9 प्रमण्डलों में 10 स्थानों पर श्रम सेवा सुविध केन्द्र स्थापित किया जाना है। वर्तमान में 5 स्थानों यथा पटना, कैमूर, सारण, सहरसा एवं दरभंगा पर केन्द्र पूर्ण रूपेण से क्रियाशील है। केन्द्र पर निर्माण श्रमिकों का निबंधन नवीकरण एवं बोर्ड के क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
इस मौके पर विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार यादव, श्रमायुक्त राजेश भारती सहित विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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