, Oct. 22 -- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा निर्धारित परिधि के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं सूचनाओं के समयबद्ध अद्यतीकरण का निर्देश देते हुए कहा कि डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त निर्वाचन सामग्री का चेकलिस्ट से अनिवार्य रूप से मिलान कर लिया जाए, जिससे मतदान के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।उन्होंने पी-1, पी-2 एवं पी-3 मतदान कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके दायित्वों के समुचित निर्वहन पर बल दिया। साथ ही, वायलेट रंग के पेन के उपयोग, मतदाता पहचान पत्रों के सत्यापन तथा मतदान के पश्चात मतपेटिकाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कराने सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत निर्देश दिए। इस दौरान माइक्रो आब्जर्वर के दायित्वों पर बल देते हुए मतदान प्रक्रिया की सतत वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया।पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए। सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें तथा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें।उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंचने तथा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने का निर्देश दिया।

संयुक्त ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. शशि प्रकाश राय, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉ. प्रेरणा सिंह सहित जिला स्तरीय जोनल दंडाधिकारी एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।

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