, Feb. 9 -- अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 45 विभागों की 514 सेवाओं एवं योजनाओं में समयबद्ध एवं पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2016 से अब तक 18.57 लाख से अधिक शिकायतों एवं परिवादों का निपटारा किया जा चुका है।
डॉ. राजेन्दर ने बताया कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत सेवा कालीन, सेवा निवृत्ति तथा सेवा लाभों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी ऑनलाइन व्यवस्था संचालित है। उन्होंने बताया कि तीन जून 2019 से अब तक 14,569 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को अधिसूचना संख्या 17373, 15.09.2025 के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 121 विषय विशेषज्ञ (फेलो) का चयन कर उन्हें राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालयों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं आईआईएम बोधगया के बीच एमओयू संपादित किया गया है।
डॉ. राजेन्दर ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में एक अप्रैल 2020 से 06 फरवरी 2026 तक कुल 9,84,141 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें 7,95,832 नियमित नियुक्त कर्मी, 1,17,784 संविदा कर्मी तथा 70,525 बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में नौकरी एवं रोजगार के लिये 1,50,561 पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों एवं पर्षदों को की गई है, जिस पर नियुक्ति की अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है।
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