बेतिया , जुलाई 25 -- बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के नगर निकायों को राहत देते हुए 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं के विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन की व्यवस्था पुनः लागू कर दी है।
विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नगर निकायों के समक्ष योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए 25 फरवरी 2026 को जारी पत्रांक-2390 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही 24 अगस्त 2023 के पत्रांक-4322 के तहत विभागीय कार्यों के संबंध में पूर्व से लागू प्रावधानों को पुनर्बहाल कर दिया गया है।
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