पटना , जनवरी 29 -- बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की वार्षिक छात्रवृति दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनूसूचित जाति एवं अनूसचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के कक्षा एक से कक्षा चार तक के छात्रों की प्री-मैट्रिक वार्षिक छात्रवृति में वृ़द्धि करते हुये 1200 रूपये किये जाने का निर्णय लिया है। इसी तरह कक्षा पांच से कक्षा छह तक के छात्रों को 2400 रूपये तथा कक्षा सात से दस तक के छात्रों को बढ़े हुये दर से 3600 रूपया प्रति वर्ष छात्रवृति दी जायेगी। छात्रावास में रह रहे कक्षा एक से कक्षा दस तक के छात्रों को प्रति वर्ष छह हजार रूपये छात्रवृति दी जायेगी। इस निर्णय से सरकार को प्रतिवर्ष 519.64 करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ेगा।
सूत्रों ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये भी वार्षिक छात्रवृति बढ़ाये जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत कक्षा एक से कक्षा चार तक के छात्रों की वार्षिक छात्रवृति में वृद्धि करते हुये इसे 1200 रूपया प्रति छात्र किया गया है। इसी तरह कक्षा पांच से कक्षा छह के छात्रों को 2400 रूपया, कक्षा सात से दस तक के छात्रों को 3600 रूपया वार्षिक छात्रवृति दी जायेगी। छात्रावास में रह रहे कक्षा एक से कक्षा दस के छात्रों को प्रति वर्ष 6000 रूपये छात्रवृति दिये जाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।
सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के तहत पात्रता की शर्तो में परिवर्तन किया गया है। अब नये शर्त के अनुसार लाभुक छात्रों के परिवारों की वार्षिक आय सीमा डेढ़ लाख रूपये से बढ़ाकर तीन लाख रूपये प्रति वर्ष कर दी गई है। आय सीमा में किये गये वृद्धि के कारण सरकार को 117 करोड़ 98 लाख 40 हजार की राशि का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा।
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