, March 6 -- इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।जारी निर्देश में कहा गया है कि "भूमि सुधार जन कल्याण संवाद" और सात निश्चय-3 के तहत ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सैरातों में शव वाहन से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अन्य वाहन से पार्किंग शुल्क तभी वसूला जाएगा, जब वह निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ा किया गया हो। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले विभागीय स्तर पर बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट सैरात में वाहन पड़ाव के लिए पार्किंग शुल्क की दरें भी निर्धारित की गई हैं।
जारी निर्देश के अनुसार बस जैसे बड़े और मध्यम वाहनों से 200 रुपये, चार पहिया वाहनों से 50 रुपये तथा ऑटो/टेम्पू, ई-रिक्शा जैसे वाहनों से 20 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि शव वाहनों को पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इन निर्धारित दरों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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