पटना , जनवरी 24 -- बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के संभावित प्रदर्शन, जुलूस और घेराव की संभावना को देखते हुये सचिवालय थाना क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में 2 से 27 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
यह आदेश पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा की ओर से शनिवार को जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमाव, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या जुलूस, हथियारों के साथ या बिना रोशनी के धरना- प्रदर्शन, घेराव, आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली- बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा या किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र- शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई गई है।
प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा उत्तर में चिड़ियाखाना गेट संख्या-01 से विश्ववेश्वरैया भवन होते हुये नेहरू पथ और कोतवाली टी-प्वाइंट तक, दक्षिण में आर ब्लॉक चौराहा से रेलवे लाइन तक, पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर होते हुये वेटनरी कॉलेज तक और पूर्व में कोतवाली टी-प्वाइंट से बुद्धमार्ग होते हुये पटना जीपीओ चौराहा तक निर्धारित की गई है।
प्रशासन के अनुसार, यह आदेश 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, यानी विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और विधि- व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित