पटना , नवंबर 02 -- िहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार -सह-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना राजेश कुमार ने सोमवार को 32 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अधिकांश मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया, जबकि शेष मामलों में आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों के पदाधिकारियों के निर्देश दिये गये।
सुनवाई के दौरान बक्सर जिले के मनोज कुमार ओझा की पैगंबरपुर पंचायत अंतर्गत पीसीसी सड़क एवं नाली पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत पर अंचल अधिकारी बक्सर को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
रोहतास जिले के संजय प्रताप तिवारी की शिकायत, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित थी, पर प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्ट एवं तथ्यपरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
भोजपुर जिले के अमित राज सिँह की रैयती जमीन पर अवैध खनन से संबंधित शिकायत पर अपर समाहर्ता भोजपुर को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया।इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए कि क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगावें।
भोजपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निविदा के नियमों के विपरीत सामानों के क्रय से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी, भोजपुर को मामले की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
भोजपुर जिले की एक शिक्षिका के वेतन भुगतान से संबंधित मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये । उन्होंने शिक्षा विभाग, भोजपुर को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा लंबित मामलों के निष्पादन में संवेदनशीलता एवं तत्परता बरतने को भी कहा।
इसी प्रकार, भोजपुर जिले की सरोज देवी की रैयती जमीन पर सड़क निर्माण से संबंधित शिकायत पर अपर समाहर्ता को जमीन की मापी कराने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य सरकारी भूमि पर ही कराया जाए।
पटना जिले के दीनानाथ राय की जमाबंदी से संबंधित शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने अंचल अधिकारी, फतुहा एवं अपर समाहर्ता (राजस्व), पटना को अगली सुनवाई में संबंधित सभी अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक शिकायतों के निष्पादन में पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता बरतें। शिकायतों की जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
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