पटना , अक्टूबर 31 -- िहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -सह-प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने शनिवार को 31 मामलों की सुनवाई की। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने परिवादियों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मामलों की जाँच कर नियमानुसार त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सुनवाई के दौरान रोहतास जिले के परिवादी नारायणगिरी ने पेयजल आपूर्ति बंद रहने की शिकायत की। इस पर संबंधित जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा पेयजल आपूर्ति शीघ्र बहाल कराने के निर्देश दिये।

भोजपुर जिले के आरटीआई मंच द्वारा जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित शिकायत की गई। इस पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया गया।

भोजपुर जिले की परिवादी अंजनी कुमारी ने अंशु हॉस्पिटल द्वारा कथित रूप से गलत मेडिकल दस्तावेज तैयार किए जाने के संबंध में शिकायत की। इस पर सिविल सर्जन, भोजपुर को मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, नालंदा जिले के परिवादी श्री राजनंदन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के दौरान वाहन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की। इस पर उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवंटन प्राप्त होते ही संबंधित वाहन मालिक को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक शिकायतों का निष्पादन पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवादियों को समयबद्ध तरीके से न्याय मिले तथा शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर धरातल पर भी दिखाई दे।

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