पटना , सितंबर 22 -- बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में अगस्त के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान-2026 के तहत किसान 23 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
श्री सिन्हा ने राज्य के 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 प्रभावित पंचायतों के किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि वर्षाश्रित फसल के लिए 8,500 रुपये, सिंचित फसल के लिए 17,000 रुपये तथा शाश्वत/बहुवर्षीय फसल, गन्ना सहित, के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा। न्यूनतम अनुदान क्रमश: 1,000, 2,000 और 2,500 रुपये निर्धारित है।
कृषि मंत्री ने बताया कि पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। रैयत किसानों के लिए अद्यतन अथवा वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की एलपीसी या लगान रसीद मान्य होगी, जबकि गैर-रैयत किसानों के लिए जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्वघोषित प्रमाण पत्र मान्य होगा।
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