, Oct. 3 -- सभी सफाई निरीक्षकों एवं सेक्टर सुपरवाइजरों को अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर ऐसी संपत्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जिनका अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है अथवा जिनके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। चिह्नित संपत्तियों की जानकारी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे संबंधित संपत्तिधारकों को शिविरों के माध्यम से कर निर्धारण की सुविधा प्रदान की जा सके।इसके अतिरिक्त, निगम के कंट्रोल रूम द्वारा संपत्ति कर के दायरे से बाहर रह गए बिजली उपभोक्ताओं से भी संपर्क किया जाएगा। उन्हें कर निर्धारण शिविरों की जानकारी देते हुए अपनी संपत्ति का कर निर्धारण कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कर निर्धारण के साथ-साथ शिविरों में संपत्तिधारक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान भी कर सकेंगे। विदित हो कि 1 अक्टूबर 2026 से बकाया संपत्ति कर की राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लागू हो गई है।
सभी बकायेदार संपत्तिधारकों से अपील है कि वे अतिरिक्त पेनाल्टी से बचने के लिए यथाशीघ्र अपने बकाया कर का भुगतान करें। साथ ही, जिन संपत्तियों का अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, उनके स्वामी निर्धारित शिविरों में पहुंचकर समय रहते अपनी संपत्ति का कर निर्धारण सुनिश्चित कराएं।
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