, May 8 -- पिछले वर्ष एक अप्रैल 2025 से सात मई 2025 तक करीब 47 हजार होल्डिंग्स से लगभग 13 करोड़ रुपये का संपत्ति कर प्राप्त हुआ था। इस वर्ष अधिकाधिक लोगों को रियायत का लाभ दिलाने के लिए निगम के काउंटर प्रतिदिन सुबह नौ बजे से संध्या सात बजे तक खुले रह रहे हैं।

निगम द्वारा बड़े बकायेदारों को शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से समय पर कर भुगतान करने और छूट का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान भी चलाया जा रहा है।

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संबंधित वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने वाले सभी संपत्तिधारकों को पांच प्रतिशत की अनिवार्य छूट दी जाती है।जुलाई से सितंबर तक की दूसरी तिमाही में कर भुगतान पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। वहीं, तीसरी तिमाही शुरू होने के बाद कर जमा नहीं करने वालों को डिफॉल्टर मानते हुए निगम द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी। अक्टूबर से बकाया कर की मूल राशि पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।

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