, Oct. 16 -- संयुक्त आदेश में धार्मिक जुलूसों एवं पूजा पंडालों के लिए जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। जुलूस में ऐसी झांकी या दृश्य प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे, जिनसे किसी संप्रदाय, जाति, वर्ग या समुदाय की भावनाएं आहत हों अथवा वैमनस्यता उत्पन्न होने की आशंका हो। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूजा आयोजकों को धार्मिक अनुष्ठानों एवं पूजा पंडालों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।दुर्गा पूजा के दौरान दरभंगा शहरी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए 17 अक्टूबर की सुबह से 20 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। शहर के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित किए जाने वाले गांवों का भ्रमण कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) प्रतिनियुक्त पुलिस बल को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं केन शील्ड उपलब्ध कराएंगे।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाए रखें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करें, जिससे दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
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