, April 29 -- इस अवसर पर मुख्य जांच आयुक्त ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की बारीकियों से प्रशिक्षण में शामिल सभी पदाधिकारियों को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवक के खिलाफ किसी भी प्रकरण के संचालन और प्रस्तुतीकरण से पहले सभी पदाधिकारी उपलब्ध कराई गई पुस्तक में उल्लेखित नियमों का अध्ययन करें। प्रशिक्षक के तौर पर मौजूद सतीश तिवारी ने अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आवश्यक शब्दों में बदलाव, आरोप पत्र का गठन, अनुशासनिक कार्यवाही और कार्रवाई के बीच के अंतर, सरकारी सेवक के पदोन्नति रोकने संबंधी आवश्यक शर्तों के साथ-साथ आर्टिकल 310, 311 की बारीकियों से भी पदाधिकारियों को अवगत कराया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव अमरेश कुमार अमर, शालिग्राम पांडेय आदि की उपस्थिति रही।
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