, Aug. 19 -- जिलों के स्तर पर गठित होने वाले दंगा निरोधी दस्ता के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) होंगे। दस्ता प्रभारी अपने अधीन बल की तैनाती, अनुशासन, संचार, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा कार्रवाई के अभिलेख के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य के सभी जिलों को तीन श्रेणियों ए,बी,सी के रूप में वर्गीकृत करते हुए कुल 49 कंपनी दंगा निरोधी दस्ता का गठन किया जाएगा। इन्हें 294 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्रेणी-ए में पटना जिला को 3 कंपनी, 18 वाहन के अलावा गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय को 2-2 कंपनी बल तथा 12-12 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्रेणी-बी में नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, सीतामढ़ी, सीवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया को 1-1 कंपनी बल तथा 6-6 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्रेणी-सी में अरवल, शिवहर, बगहा, लखीसराय, शेखपुरा, नवगछिया को 1-1 प्लाटून तथा 2-2 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसी जिला में दंगा या हिंसक स्थिति की सूचना मिलने पर जिला नियंत्रण कक्ष के स्तर से तत्काल सूचना प्रसारित किया जाएगा। सूचना मिलते ही दंगा निरोधी दस्ता को 20 मिनट के अंदर निर्धारित स्थान के लिए प्रस्थान कराया जाएगा। दंगा निरोधी दस्ता को घटनास्थल पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय करते हुए स्थिति का निरंतर आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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