, July 21 -- श्री तिवारी ने कहा कि उनके विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जारी कर दी है और 29 जुलाई से इसके तहत आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि विद्यालयों में छात्र-शिक्षक विसंगतियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र-शिक्षक समानुपातीकरण की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है और इसे इसी शैक्षणिक सत्र में पूरा कर लिया जाएगा।श्री तिवारी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि स्थानांतरण से बचने के लिए प्रतिनियुक्ति का सहारा लेने की प्रवृत्ति रोकने के लिए उन्होंने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए विधायक रुहेल रंजन एवं अन्य ने कहा था कि प्रदेश के कुछ विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षको का अनुपात ज्यादा है और कुछ में यह अनुपात बहुत कम है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रभावित हो रहा है। यह भी कहा गया कि कई बार स्थानांतरण की स्थिति में शिक्षक नये विद्यालय में योगदान से बचने के लिए प्रतिनियुक्ति का सहारा लेते हैं।

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