, Sept. 21 -- निरीक्षण के दौरान पेड़ा एवं पनीर के दो नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठान में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रतिष्ठान को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दुकान के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।इसी क्रम में मनाली फूड्स, आर.बी. एस.आर. रोड, भागलपुर का निरीक्षण किया गया। यहां धनिया एवं जीरा के दो नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ स्वच्छता एवं सैनिटेशन के मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सुधार नोटिस, खाद्य सामग्री की जब्ती एवं नष्ट करने तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य में खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं आवश्यक कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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