, Sept. 18 -- सिवान एवं गोपालगंज में खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। पके एवं कच्चे खाद्य पदार्थों को अलग रखने तथा मसालों की खुली बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए।रोहतास एवं कैमूर में खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

बक्सर एवं भोजपुर में खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। संबंधित प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। खराब पिज्जा, बेकरी उत्पाद एवं पापड़ को नष्ट कराया गया।

जहानाबाद एवं औरंगाबाद में खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। प्रतिष्ठानों को उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार सुधार नोटिस, खाद्य सामग्री की जब्ती, नष्ट करने एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

राज्य में खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं विधिक कार्रवाई का विशेष अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

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