, June 2 -- औरंगाबाद के तत्कालीन राजस्व अधिकारी तथा वर्तमान में बक्सर जिले के इटाढ़ी अंचल अधिकारी श्री संतोष कुमार प्रीतम पर गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि को रैयती बताकर दाखिल-खारिज की अनुशंसा करने का आरोप सिद्ध होने पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड दिया गया है। गोपालगंज जिले के बरौली के तत्कालीन राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह, जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी 2026 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है। वर्तमान में वे निलंबित हैं।
मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर की तत्कालीन अंचल अधिकारी श्रीमती रूचि कुमारी पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की भूमि को निजी व्यक्ति के पक्ष में दाखिल-खारिज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गहन जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर दो सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है।
बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी तथा वर्तमान में सुपौल के अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चंदन कुमार पर बाढ़ राहत मद की राशि में 11.47 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। इस मामले में भी आरोप पत्र गठित किया गया है।
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