आगर-मालवा , मई 07 -- मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में बिना खाद्य लाइसेंस के मटन शॉप का संचालन करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा ने खाद्य कारोबारी पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित लाल गड्ढा क्षेत्र की "हुसैनी मटन शॉप" का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान संचालक अबरार पिता नियाज मोहम्मद कुरैशी निवासी छोटा तकिया कसाई मोहल्ला, आगर-मालवा बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के मटन शॉप का संचालन करते पाए गए। दुकान पर बकरे के मटन का अवैध रूप से संग्रहण, प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बकरे के मटन का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। जांच में नमूना मानक स्तर का पाया गया, लेकिन बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

मामले में न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए धारा 55 एवं 58 के तहत आरोपी पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया।

यह कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एल. कुम्भकार द्वारा की गई थी। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को 15 दिन के भीतर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित चालान हेड में जुर्माना राशि जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व संहिता की धारा 96 के तहत वसूली और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति और पंजीयन निलंबित रहेगा।

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