ग्वालियर , अक्टूबर 11 -- मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर अब बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, ऐसे आयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में तथा एक से अधिक अनुविभाग में कार्यक्रम के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर से अनुमति देंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर भ्रामक, भड़काऊ या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने और फारवर्ड करने पर भी रोक लगाई है।
इसके साथ ही किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा वाले कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग या झंडे लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 सहित अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित