भीलवाड़ा , जनवरी 22 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो ) न्यायालय ने बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त ध्रुव लाल को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 67 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल 2024 को अभियुक्त ध्रुवलाल (34) बालिका को बहला फुसला कर उत्तर प्रदेश ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।

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