भीलवाड़ा , अक्टूबर 13 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी काे सोमवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो संख्या एक) बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त आवेश सिलावट को मानसिक रूप से कमजोर बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी माना और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार भीमगंज थाना क्षेत्र में चार दिसम्बर 2024 को अभियुक्त आवेश सिलावट 11 वर्ष की बालिका को चाउमिन और चॉकलेट खिलाने के बहाने बगीचे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

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