कोल्हापुर , जनवरी 30 -- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री कविता अग्रवाल ने एक नाबालिग बालक के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में महमदतल्ला मुस्तफा शेख को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शहर के उपनगर यादव नगर में 18 नवंबर 2021 को हुई इस घटना में दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक सुश्री सुजाता इंगले के अनुसार, 27 वर्षीय आरोपी, जो यादव नगर का निवासी और उर्दू शिक्षक है, ने एक गवाह के निवास स्थान पर चलने वाली कक्षा में नियमित रूप से आने वाले 10 वर्षीय बालक के साथ यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने पीड़ित बालक को इस घटना की जानकारी किसी को न देने की धमकी भी दी थी।
बाद में पीड़ित ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद राजारामपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
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